7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत VRS पर पेंशन तुरंत, UPS की नई डेडलाइन 30 सितंबर 2025

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत बड़ा ऐलान किया है। अब जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले इस स्थिति में कर्मचारियों को पेंशन मिलने के लिए सुपरएन्नुएशन उम्र यानी 60 साल तक इंतजार करना पड़ता था।

सरकार के इस कदम से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और नौकरी पूरी होने से पहले VRS लेने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यह जानकारी फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी साझा की गई है।

UPS पर उठ रहे थे सवाल

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लगभग 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में लाई गई थी। कर्मचारियों और यूनियनों ने शुरू में इसमें कई खामियां गिनाईं। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि VRS लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक वे 60 साल के न हों। इस पर लगातार कर्मचारियों ने सरकार से बदलाव की मांग की।

NPS बनाम UPS: कर्मचारियों की मांग

NPS 2004 में लागू हुआ था, जब पुरानी पेंशन योजना (OPS) बंद की गई थी।

सशस्त्र बलों को NPS से बाहर रखा गया।

लंबे समय तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांग रही कि OPS बहाल किया जाए।

UPS को NPS और OPS की विशेषताओं को मिलाकर नया विकल्प तैयार किया गया।

हालांकि लॉन्च के 5 महीने बाद भी UPS की सफलता सीमित रही। केवल करीब 1% कर्मचारियों ने इसे अपनाया, जबकि बड़ी संख्या अभी भी OPS बहाली की मांग कर रही है।

VRS लेने वालों के लिए पेंशन में देरी की समस्या

कर्मचारी यूनियनों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC), जो BMS से जुड़ा है, ने DoPPW के सचिव से मुलाकात कर VRS पर पेंशन मिलने में होने वाली देरी पर चिंता जताई।

पुराना नियम था: VRS लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन तभी मिलेगी जब वे 60 साल के हों। अब सरकार ने आश्वासन दिया है कि इससे जुड़े दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।

UPS में नई डेडलाइन 30 सितंबर 2025

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS चुनने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। पहले यह 30 जून 2025 थी।

सरकार ने अधिक कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए UPS में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं:

– कर्मचारी एक बार NPS में स्विच कर सकते हैं।
– विकल्प लेने का समय: सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या VRS से तीन महीने पहले, जो भी पहले हो।

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