Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में मेधावी छात्राओं को 2 लाख तक की सहायता

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Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: राजस्थान सरकार ने राज्य की मेधावी, अनाथ और बीपीएल परिवार की छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए “मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना” शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य योग्य छात्राओं को वित्तीय सहायता देकर उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और करियर को नई दिशा देना है।

कक्षा 11 और 12 में प्रोत्साहन राशि

योजना के तहत चयनित छात्राओं को कक्षा 11 और 12 में स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ₹15,000 की एकमुश्त राशि दी जाती है। इसके साथ ही छात्रावास, कोचिंग, शिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण और खेलकूद जैसी गतिविधियों के लिए ₹1 लाख तक का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सहायता

स्नातक और स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने वाली चयनित छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलता है। इस स्तर पर छात्रा को ₹25,000 तक की राशि और छात्रावास, प्रशिक्षण एवं अन्य खर्चों के लिए ₹2 लाख तक का व्यय सरकार द्वारा किया जाता है। यह सहायता केवल नियमित रूप से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को दी जाती है।

चयन प्रक्रिया और लाभार्थी

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से 2 मेधावी छात्राओं, 1 अनाथ बालिका और 1 बीपीएल छात्रा का चयन किया जाता है। लाभ पाने के लिए छात्रा का कक्षा 10 की परीक्षा में अपने जिले में प्रथम या द्वितीय स्थान पर होना और कम से कम 75% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि दो छात्राओं के अंक समान हों तो गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है, और जरूरत पड़ने पर आयु के आधार पर भी चयन किया जा सकता है।

पात्रता मानक

राज्य की निवासी छात्रा हो

कक्षा 10 की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हों

जिले में प्रथम या द्वितीय स्थान पर हों

अनाथ या बीपीएल छात्राओं के लिए अलग चयन मानक लागू

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय छात्राओं को शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अनाथ होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो) प्रस्तुत करने होते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जाती है।

सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पात्र बालिकाओं की जिलेवार सूची तैयार की जाती है।

चयनित बालिकाओं से आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं।

आवेदन फॉर्म स्कूल के माध्यम से भरकर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन करके विवरण दर्ज करते हैं और सत्यापन के बाद राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना के संचालन और संपर्क

इस योजना का संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए संपर्क करें:

राजस्थान शाला दर्पण हेल्पलाइन नंबर: 0141-2700872
ईमेल: rajbalikasf@gmail.com
पता: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान 302017

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